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पंचायत विभाग को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, डायरेक्टर को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश

पंचायत विभाग को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, डायरेक्टर को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश
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 बिलासपुर।  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति में देरी करने पर राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को फटकार लगाई है। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने विभाग की निदेशक प्रियंका थवाईत को कल 8 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।

इस मामले में आसिफ रजा ने याचिका दायर की है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 22 फरवरी 2024 को रिट अपील में आदेश दिया था कि आसिफ रजा की ग्राम पंचायत सचिव पद पर नियुक्ति पर विचार किया जाए, बिना यह प्रभावित किए कि पहले से नियुक्त और जॉइन कर चुके उम्मीदवारों की नौकरी पर कोई असर न पड़े।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुशोभित सिंह ने कोर्ट को बताया कि इस स्पष्ट आदेश के बावजूद राज्य सरकार वित्त विभाग की स्वीकृति का इंतजार कर रही है और बार-बार आसिफ रजा को रायपुर से बैकुंठपुर दौड़ाया जा रहा है।

कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब हाईकोर्ट का आदेश मौजूद है, तो वित्त विभाग की स्वीकृति की जरूरत क्यों है? और अगर जरूरत है भी तो 22 फरवरी 2024 के आदेश के बाद अब तक क्यों नहीं ली गई?

कोर्ट ने मामले को कल 8 दिसंबर  के लिए लिस्ट किया है और आदेश की प्रति सूचना के लिए मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को भी भेजने के निर्देश दिए हैं, ताकि वे देख सकें कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है।



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