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BIG BREAKING : जिले के इन चिन्हांकित 8 वार्डों को घोषित किया गया माइक्रो कंटेनमेंट जोन, कलेक्टर ने जारी किया निर्देश

BIG BREAKING : जिले के इन चिन्हांकित 8 वार्डों को घोषित किया गया माइक्रो कंटेनमेंट जोन, कलेक्टर ने जारी किया निर्देश
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जांजगीर-चांपा | जिला दंडाधिकारी जितेंद्र कुमार शुक्ला ने कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए जाने पर नगर पालिका जांजगीर-नैला के वार्ड क्रमांक.04 व 23, अकलतरा के वार्ड नंबर 5, 6, 11, 13 व 14, अकलतरा तहसील के ग्राम रसेड़ा के वार्ड क्रमांक 09 और डभरा तहसील के ग्राम नवापारा के वार्ड नंबर 04 के चिंहाकित क्षेत्र को माईक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार कंटेन्मेंट जोन में अति आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति तथा अपरिहार्य, स्वास्थगत आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में आने-जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कंटेनमेंट जोन के निवासी बिना अनुमति के अपने घरों से बाहर किसी भी परिस्थिति में नहीं निकलेंगे। चिन्हांकित क्षेत्र पूर्णतः लाकडाउन रहेगा। क्षेत्र के अंतर्गत सभी दुकानें, आफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे। वाहनों के आवागमन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। अति आवश्यक होने पर पृथक से आदेश प्रसारित किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी संबंधित तहसीलदार को दी गयी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य निगरानी, सैंपल की जांच आदि की व्यवस्था की जाएगी।

कानून-व्यवस्था, कंटेनमेंट जोन को सील करने एवं गश्त करने के लिए आवश्यक पुलिस व्यवस्था के लिए पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कंटेनमेंट क्षेत्र में केवल एक प्रवेश एवं निकास द्वार की व्यवस्था हेतु पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन अभियंता को दायित्व सौंपा गया है। स्वास्थ्य विभाग के एसओपी अनुसार पीपीई कीट, मास्क उपलब्ध करवाने, घरों का एक्टिव सर्विलांस, मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दी गयी है।

 



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