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शादी का प्रलोभन देकर किशोरी के साथ युवक ने किया दुष्कर्म, आरोपी को कोर्ट ने दी 10 साल कैद की सजा, जाने कहा की है ये खबर

शादी का प्रलोभन देकर किशोरी के साथ युवक ने किया दुष्कर्म, आरोपी को कोर्ट ने दी 10 साल कैद की सजा, जाने कहा की है ये खबर
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हासमुंद | शादी का प्रलोभन देकर किशोरी का दैहिक शोषण करने और अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में कोर्ट ने युवक को 10 साल की सश्रम कैद और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में दोषसिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत धारा 376 (2) (ढ) के तहत सांकरा थाना के ग्राम लोहरीन डोंगरी निवासी अनिल प्रधान(28) पुत्र मिनिकेतन प्रधान को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। इसी तरह धारा 506 भाग एक के तहत दो वर्ष व एक हजार रुपये के अर्थदंड तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 (ड) के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर सजा पृथक-पृथक भुगतना होगा। एक अन्य आरोपी लोहरीन डोंगरी निवासी 22 वर्षीय सोहननंद पुत्र बीसीकेसन को वीडियो वायरल करने के मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 (ड) के तहत तीन वर्ष के सश्रम कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर एक माह का सजा पृथक से भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार वर्ष 2012-13 से 18 दिसंबर 18 तक आरोपी अनिल प्रधान दैहिक शोषण किशोरी का करता रहा। इस बीच उसने किशोरी का अश्लील वीडियो बनाकर वाट्सएप में डालने की धमकी देकर संबंध बनाते रहा। 18 दिसंबर 18 को आरोपित के बुलाने पर किशोरी नहीं गई तो वह घर आकर गाली-गलौज करता रहा और अश्लील फोटो वाट्सएप में डालने की धमकी देते हुए सोहननंद के मोबाइल में डाल दिया। सोहन अन्य लोगों के मोबाइल में वाट्सएप किया। शिकायत पर पुलिस ने धारा 376, 376 (2) (एन), 294 एवं धारा 04, धारा 06 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध दर्ज कर विवेचना उपरांत फैसले के लिए कोर्ट में सौंपा था।  

 

 


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