छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान अधिकारी-कर्मचारियों के मृत्यु होने पर मिलेगी 15 लाख की अनुग्रह राशि
छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आगामी निर्वाचनों में लगे अधिकारी-कर्मचारियों की निर्वाचन कर्तव्य के दौरान मृत्यु हो जाने पर या उनके दुर्घटना में घायल हो जाने पर अनुग्रह प्रतिकर राशि नियम में राज्य सरकार द्वारा संशोधन कर दिया गया है। राज्य शासन द्वारा इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग से राजपत्र में संशोधन अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। जारी की गई अधिसूचना के अनुसार स्थानीय निर्वाचन में कर्तव्य निर्वहन के दौरान अधिकारी या कर्मचारी की मृत्यु होने पर 15 लाख रूपये की अनुग्रह राशि मृतक के परिवार के सदस्यों को भुगतान किया जायेगा। यदि निर्वाचन कर्तव्य निर्वहन के दौरान नक्सली हिंसा के कारण अधिकारी-कर्मचारी की मृत्यु होती है तो 30 लाख रूपये का भुगतान मृतक के परिवार के सदस्यों को होगा। इसी प्रकार यदि अधिकारी-कर्मचारी की निर्वाचन के दौरान किसी दुर्घटना के कारण स्थायी अपंगता होती है तो साढ़े सात लाख रूपये का भुगतान अनुग्रह प्रतिकर राशि के रूप में किया जायेगा। स्थायी प्रकार के अपंगता यदि नक्सली हिंसा के कारण होती है तो ऐसे अधिकारी-कर्मचारी को 15 लाख रूपये की राशि का भुगतान किया जायेगा।







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