नागरिक विमानन मंत्रालय ने ड्रोन नियम, 2021 का मसौदा जारी किया
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सार्वजनिक परामर्श के लिए पुनर्गठित “ड्रोन नियम, 2021” जारी किये हैं। ड्राफ्ट नियम ट्रस्ट, सेल्फ-सर्टिफिकेशन और गैर-घुसपैठ निगरानी (non-intrusive monitoring) के आधार पर बनाए गए थे। यह UAS नियम 2021 की जगह लेगा जो 12 मार्च, 2021 को जारी किया गया था।
ड्राफ्ट ड्रोन नियम 2021
नए नियमों के अनुसार, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर न्यूनतम मानव इंटरफेस होगा और अधिकांश अनुमतियां स्वयं उत्पन्न (self-generated) होंगी।
यह भविष्य में ‘नो परमिशन – नो टेक-ऑफ’ (NPNT), रीयल-टाइम ट्रैकिंग बीकन, जियो-फेंसिंग आदि सुरक्षा सुविधाओं को भी सूचित करेगा।
इन नियमों के तहत, ड्रोन और ड्रोन घटकों के आयात को विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।
सभी ड्रोन प्रशिक्षण एक अधिकृत ड्रोन स्कूल द्वारा किए जाएंगे।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय प्रशिक्षण आवश्यकताओं को निर्धारित करेगा, ड्रोन स्कूलों की देखभाल करेगा और ऑनलाइन पायलट लाइसेंस प्रदान करेगा।
बिना विशिष्ट पहचान संख्या (unique identification number) वाले ड्रोन के संचालन की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक इसे छूट नहीं दी जाती। ड्रोन ऑपरेटरों को डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर अपेक्षित विवरण प्रदान करके ड्रोन की एक विशिष्ट पहचान संख्या उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है।
हवाई क्षेत्र के नक्शे में तीन क्षेत्र
ड्रोन नियम 2021 हरे, पीले और लाल क्षेत्रों के साथ एक इंटरेक्टिव हवाई क्षेत्र का नक्शा प्रदान करता है। इन जोनों को डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित किया जाएगा। येलो जोन को पास के एयरपोर्ट परिधि से 45 किमी से घटाकर 12 किमी कर दिया गया है। ग्रीन जोन में, हवाई अड्डे की परिधि से 8 से 12 किमी के बीच 400 फीट और 200 फीट तक के क्षेत्र में किसी भी उड़ान की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म
यह पहल नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा NPNT जैसे ड्रोन प्रौद्योगिकी ढांचे का समर्थन करने के लिए एक सुरक्षित और स्केलेबल प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी।







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