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आरपीएफ जवान को एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या के आरोप में कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

आरपीएफ जवान को एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या के आरोप में कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा
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 झारखंड। रामगढ़ जिले की एक अदालत ने रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के निलंबित सिपाही को तीन लोगों की हत्या (MURDER) के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। आरोपी ने एक कुली उसकी पत्नी और गर्भवती बेटी को अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर हत्या (MURDER) कर दी थी। मामले में गुरूवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।

यह घटना 17 अगस्त 2019 को रामगढ़ जिले के बरकाकाना पुलिस चौकी क्षेत्र में एक रेलवे कॉलोनी में हुई थी। रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के जवान पवन कुमार सिंह ने रेलवे में कुली अशोक राम (55), उसकी पत्नी लीला देवी (39) और गर्भवती पुत्री मीना देवी (32) की हत्या(MURDER) कर दी थी और राम के दो अन्य बच्चों चिंटू कुमार और सुमन कुमारी को गोली मारकर घायल कर दिया था। आरोपी ने परिवार पर हमला सिर्फ इस बात पर कर दिया था, क्योंकि परिवार ने सिपाही को पैसा बकाया होने के कारण दूध देने से मना कर दिया था। इस मामले में रामगढ़ के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-प्रथम शेषनाथ सिंह की अदालत ने पवन कुमार सिंह को मौत की सजा सुनाई।


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