निर्भया के गुनहगारों के खिलाफ डेथ वारंट जारी, जाने कब होगी गुनहगारों को फांसी
नई दिल्ली | निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या के दोषियों की डेथ वारंट पर पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने चारों दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी कर दिया है। चारों दोषियों को 22 जनवरी को सात बजे फांसी दी जाएगी। इस मामले में मुकेश, विनय शर्मा, अक्षय सिंह और पवन गुप्ता को फांसी दी जानी है।
दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर करेंगे। कोर्ट के फैसले के बाद निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि मेरी बेटी को न्याय मिला है। 4 दोषियों की सजा देश की महिलाओं को सशक्त बनाएगी। इस फैसले से न्यायिक प्रणाली में लोगों का विश्वास मजबूत होगा। इससे निर्भया की मां ने दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो इसके लिए अर्जी डाली थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दोषियों को कानून से संबंधित सभी प्रक्रिया पूरी करने के लिए 7 जनवरी 2020 तक की मोहलत दी थी और निर्भया के दोषियों को नोटिस देकर ये जानने की कोशिश की थी कि क्या वह अपने अपराध के लिए दया याचिका दाखिल करेगें?
22 जनवरी को होगी निर्भया के दोषियों को फांसी
साल 2012 में निर्भया गैंगरेप मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को चारों दोषियों का डेथ वॉरंट जारी कर दिया है। इन चारों को 22 जनवरी की सुबह 7 बजे फांसी पर लटकाया जाएगा।
खारिज हो चुकी है याचिका
इस मामले में अब निर्भया केस से जुड़ा कोई भी केस दिल्ली की किसी भी अदालत में लंबित नहीं है। पिछले 1 महीने के दौरान तकरीबन 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट से खारिज हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट एक दोषी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर चुका है। जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक और दोषी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने खुद को जुवेनाइल बताकर मामले की सुनवाई जेजे एक्ट के तहत करने की गुहार लगाई थी। पटियाला हाउस कोर्ट सोमवार को एक और दोषी के पिता की तरफ से लगाई गई उस अर्जी को भी खारिज कर चुका है जिसमें निर्भया केस के एकमात्र चश्मदीद गवाह और निर्भया के दोस्त अवनींद्र पांडे पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि अवनींद्र ने मीडिया को दिए अपने बयान के एवज में पैसा लिया है इसलिए कोर्ट में दी उसकी गवाही को भी फर्जी माना जाए।







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