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जिला दण्डाधिकारी द्वारा मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा आदेश पारित

जिला दण्डाधिकारी द्वारा मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा आदेश पारित
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जिला अंतर्गत विनिर्दिष्ट मतदान केन्द्रों के बाहर न तो भीड़ होगी न, धरना दिया जायेगा
आदेश का उल्लंघन किये जाने पर भा.द.वि की धारा-188 के अंतर्गत दण्डनीय

 

गरियाबंद जिला दण्डाधिकारी श्याम धावडे़ द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों के समस्त मतदान केन्द्र के 200 मीटर के परिधि के लिए प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा आदेश पारित किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में नगरीय निकाय निर्वाचन-2019 हेतु मतदान दिनांक 21 दिसम्बर 2019 को नियत है। इस दौरान जिले में लोक परिशांति बनाये रखना आवश्यक प्रतीत होता है।  यह आदेश आगामी 24 दिसम्बर तक गरियाबंद राजस्व जिला अंतर्गत सभी मतदान केन्द्रों मे प्रभावशील रहेगा। 
      जिला दण्डाधिकारी ने आदेश में कहा है कि नगरीय निकाय निर्वाचन-2019 अंतर्गत मतदान केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक शस्त्र यथा बन्दूक,रायफल, पिस्टल, रिवाल्वर, भाला , बल्लम, बरछा , लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही  आपत्तिजनक नारे लगायेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अपने कार्य के संपादन के लिये लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हे निर्वाचनध्मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें शारीरिक दुर्बलता वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण लाठी रखना आवश्यक है। आदेश में कहा गया है कि गरियाबंद राजस्व जिला के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मतदान केन्द्रों के बाहर न तो भीड़ होगी न धरना दिया जावेगा और न ही नारेबाजी की जावेगी। इस आदेश का उल्लंघन यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना पाया जायेगा तो यह भा.द.वि की धारा-188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। अत्यावश्यक होने एवं समयावधि न रहने के कारण यह आदेश बिना सुनवाई के एकपक्षीय जारी किया गया है। यह आदेश जारी दिनांक से 24 दिसम्बर 2019 तक गरियाबंद राजस्व जिला अंतर्गत सभी मतदान केन्द्रों में प्रभावशील रहेगा।  


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