BREAKING NEWS : देखिए लाल किले के पास हुए बम धमाके की खौफनाक तस्वीरें, 8 लोगों की मौत    |    Breaking : 1 नवंबर को सभी स्कूल – कॉलेजों में रहेगी छुट्टी, आदेश जारी    |    BIG BREAKING : सी.पी. राधाकृष्णन होंगे भारत के नए उपराष्ट्रपति    |    साय कैबिनेट की बैठक खत्म, लिए गए कई अहम निर्णय    |    CG Accident : अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, युवक-युवती की मौके पर ही मौत, 3 की हालत गंभीर    |    Corona Update : छत्तीसगढ़ में फिर डराने लगा कोरोना, इस जिले में एक ही दिन में मिले इतने पॉजिटिव मरीज    |    प्रदेशवासियों को बड़ा झटका, बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी, जाने प्रति युनिट कितने की लगेगी चपत    |    छत्तीसगढ़ में बढ़ा कोरोना का खतरा: 20 दिनों में 3 मौतों के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर    |    Ration Card के बदले रोजगार सहायक की Dirty Deal, बोला- ‘पहले मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ फिर मिलेगा राशन कार्ड    |    छत्तीसगढ़ में तेजी से पांव पसार रहा कोरोना, रायपुर में सबसे ज्यादा केस, राज्य में कुल 45 एक्टिव केस    |

अस्पताल में लगी आग, एक मरीज की मौत

अस्पताल में लगी आग, एक मरीज की मौत
Share

नयी दिल्ली : दिल्ली के रोहिणी इलाके में स्थित एक अस्पताल में शनिवार सुबह आग लगने के कारण 64 वर्षीय एक मरीज की ऑक्सीजन आपूर्ति बंद हो गई, जिससे उसकी मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि पूठ खुर्द क्षेत्र में स्थित ब्रह्म शक्ति अस्पताल की तीसरी मंजिल पर शार्ट सर्किट से आग लग गई। पुलिस उपायुक्त (रोहिणी) प्रणव तायल ने कहा कि आग लगने की सूचना सुबह पांच बजे मिली, जिसके बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल की गाडिय़ां बुलाई गईं। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के निदेशक अतुल गर्ग के मुताबिक, घटनास्थल पर दमकल की कुल नौ गाडिय़ां भेजी गईं।
उन्होंने बताया कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और एक मरीज को छोड़कर सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया था। गर्ग ने कहा कि उक्त मरीज आईसीयू में भर्ती था और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था।

उन्होंने बताया कि प्रेम नगर निवासी होली गुर्दे के मरीज थे और उन्हें आग से सुरक्षित निकाल लिया गया था, लेकिन बिजली नहीं होने और ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होने के कारण उनकी मौत हो गई। गर्ग के अनुसार, अस्पताल में आग बुझाने का कोई यंत्र मौजूद नहीं था और आग लगने के समय बाहर निकलने का दरवाजा बंद था। उन्होंने बताया कि घटना के संबंध में विजय विहार थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 285 (आग या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण), 287 (मशीनरी के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण) और 304ए (लापरवाही से मौत का कारण) के तहत एक मामला दर्ज किया गया है।
 


Share

Leave a Reply