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16 अप्रैल शाम 5 बजे से 19 अप्रैल की शाम 5 बजे तक शहर में पूर्ण तालाबंदी,लेकिन खुली रहेंगी अतिआवश्यक दुकानें

16 अप्रैल शाम 5 बजे से 19 अप्रैल की शाम 5 बजे तक शहर में पूर्ण तालाबंदी,लेकिन खुली रहेंगी अतिआवश्यक दुकानें
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रायपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर डॉ एस भारती दासन ने 16 अप्रैल 2020 गुरुवार की शाम 5 बजे से 19 अप्रैल 2020 रविवार की शाम 5 बजे तक के लिए रायपुर जिले में अति आवश्यक प्रतिष्ठानों को छोड़ कर शेष गतिविधियों के संचालन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इस अवधि में मेडिकल दुकाने, मिल्क पार्लर,पेट्रोल पंप , एल पी जी गैस सिलिंडर की दुकाने और आन लाइन होम डिलीवरी सेवाएं खुले रहेंगी। इस अवधि में अर्थात 72 घंटे अनावश्यक रूप से घूमने और आने -जाने पर भी प्रतिबन्ध रहेगा और सब्जी बाजार, अन्य मार्केट, दुकानें बंद रहेंगी । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे कोरोना की रोकथाम एवं बचाव करने में हर संभव सहयोग करे और इस अवधि में अपने घरों में रहे। 


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