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झीरमघाटी मामले में शासन की याचिका हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में भी खारिज, जाने पूरी खबर

झीरमघाटी मामले में शासन की याचिका हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में भी खारिज, जाने पूरी खबर
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रायपुर | झीरम घाटी हत्याकांड मामले में आयोग के जांच फैसले के खिलाफ  छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लगाई गई याचिका को हाईकोर्ट बिलासपुर की डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया। 

प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार ने प्रदेश के बहुचर्चित झीरमकांड मामले की जांच न्यायिक जांच आयोग द्वारा कराई गई थी। इस आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश प्रशांत मिश्रा थे। आयोग की जांच फैसले के खिलाफ  राज्य सरकार ने पहले सिंगल बेंच में याचिका लगाई थी।
 
 
सिंगल बेंच से याचिका खारिज होने के सरकार ने डीविजन बेंच में याचिका लगाई थी। मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन और न्यायाधीश पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने इस मामले में बीते सोमवार को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा लिया था। वहीं डिवीजन बेंच ने अब इस पर फैसला देते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार के आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आयोग अपना फैसला लेने के लिए सक्षम है, उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।डिवीजन बेंच में याचिका खारिज करने के बाद संभावना जतायी जा रही है कि सरकार अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर करेगी। 
 

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