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सरकार का बड़ा फैसला: 25 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद और धारा 144 लागू

सरकार का बड़ा फैसला: 25 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद और धारा 144 लागू
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  असम सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रेड- IV के पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के दौरान संभावित कदाचार को रोकने के लिए असम के 25 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को रविवार को चार घंटे के लिए निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा, उन जिलों में भी धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है जहां परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सरमा ने हाल ही में इन परीक्षाओं को सुचारू रूप से आयोजित कराने के लिए अधिकारियों के साथ में बैठक की थी।

ग्रेड 03 और 04 की परीक्षा
असम सरकार की ओर से राज्य के विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए ग्रेड-3 और ग्रेड-4 परीक्षा का आयोजन किया जाने वाला है। इस परीक्षा के माध्यम से करीब 30 हजार पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाना निर्धारित किया गया है। इस परीक्षा के लिए करीब 14 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। ग्रेड- IV की परीक्षाएं रविवार को दो पाली में है।

चार घंटे इंटरनेट बंद
निजी दूरसंचार ऑपरेटरों एयरटेल और जियो के वरिष्ठ अधिकारियों ने पीटीआई को बताया कि असम सरकार के निर्देश के अनुसार 25 जिलों में चार घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। "प्रिय ग्राहकों, सरकारी निर्देश के अनुसार, आपके क्षेत्र में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे के बीच और दोपहर 2 से 4 बजे के बीच मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद की जा रही हैं। इसी तरह के संदेश अन्य ऑपरेटरों द्वारा राज्य भर में अपने ग्राहकों को भेजे गए थे।

संभावित कदाचार से बचने के लिए कदम
17 अगस्त को, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा था कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान संभावित कदाचार से बचने के लिए परीक्षा के घंटों के दौरान इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया जाएगा।

इस बीच, असम पुलिस ने एक ट्वीट में कहा कि सभी तीन दिनों के लिए परीक्षा स्थलों और उसके आसपास सीआरपीसी की धारा 144 लागू की गई है ताकि परीक्षण "स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से" आयोजित किया जा सके।

लोगों के इकट्ठा होने पर रोक
एक आधिकारिक आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के दायरे में परीक्षार्थियों और आचरण और निगरानी के लिए लगे अधिकारियों आदि के अलावा अन्य लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है. परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल ले जाने पर भी रोक लगा दी गई है। गुवाहाटी पुलिस ने एक अलग आदेश में कहा कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत भी गुवाहाटी में सेबा कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है, जब तक कि उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करना, जमा करना और जांचना समाप्त नहीं हो जाता।


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