BREAKING NEWS : देखिए लाल किले के पास हुए बम धमाके की खौफनाक तस्वीरें, 8 लोगों की मौत    |    Breaking : 1 नवंबर को सभी स्कूल – कॉलेजों में रहेगी छुट्टी, आदेश जारी    |    BIG BREAKING : सी.पी. राधाकृष्णन होंगे भारत के नए उपराष्ट्रपति    |    साय कैबिनेट की बैठक खत्म, लिए गए कई अहम निर्णय    |    CG Accident : अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, युवक-युवती की मौके पर ही मौत, 3 की हालत गंभीर    |    Corona Update : छत्तीसगढ़ में फिर डराने लगा कोरोना, इस जिले में एक ही दिन में मिले इतने पॉजिटिव मरीज    |    प्रदेशवासियों को बड़ा झटका, बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी, जाने प्रति युनिट कितने की लगेगी चपत    |    छत्तीसगढ़ में बढ़ा कोरोना का खतरा: 20 दिनों में 3 मौतों के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर    |    Ration Card के बदले रोजगार सहायक की Dirty Deal, बोला- ‘पहले मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ फिर मिलेगा राशन कार्ड    |    छत्तीसगढ़ में तेजी से पांव पसार रहा कोरोना, रायपुर में सबसे ज्यादा केस, राज्य में कुल 45 एक्टिव केस    |

GST News: GST के दायरे में आएगा पेट्रोल और डीजल ! वित्त मंत्री ने दिया बड़ा संकेत…

GST News: GST के दायरे में आएगा पेट्रोल और डीजल ! वित्त मंत्री ने दिया बड़ा संकेत…
Share

 नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 53वीं जीएसटी (GST) परिषद की बैठक में कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहती है, लेकिन इसका निर्णय राज्यों को करना है. न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग में सीतारमण ने कहा, “यह राज्यों पर निर्भर है कि वे मिलकर फैसला करें और पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाएं. केंद्र सरकार की मंशा साफ है, हम चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए.”

राज्य एक साथ आकर तय करें रेट’

उन्होंने कहा, “पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी कानून में शामिल करने का प्रावधान पहले ही कर दिया है. अब बस राज्यों को एक साथ आकर दर तय करने के लिए चर्चा करनी है.” पेट्रोल और डीजल पर अभी तक जीएसटी के तहत टैक्स नहीं लगाया गया है. पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें हर राज्य में अलग-अलग होती है.

 GST परिषद की बैठक बोलीं वित्त मंत्री

 GST परिषद की बैठक पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, “आज 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक में करदाताओं को राहत देने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं. इससे व्यापारियों, एमएसएमई (MSME) और करदाताओं को लाभ होगा. जीएसटी परिषद ने GST अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिसों पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की है, जिसमें धोखाधड़ी या गलत बयानी से जुड़े मामले शामिल नहीं हैं.”


Share

Leave a Reply