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हबिल सिंधु ने 19 वर्ष जेल में काटे , अब कोर्ट ने निर्दोष करार देकर किया रिहा . जाने पूरा मामला

हबिल सिंधु ने 19 वर्ष जेल में काटे , अब कोर्ट ने निर्दोष करार देकर किया रिहा . जाने पूरा मामला
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भुनेश्वर : ओडिशा के मयूरभंज जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां जिला कोर्ट ने 19 साल से जेल में बंद एक शख्स को हत्या के मामले में बरी कर दिया। कोर्ट ने 3 हत्या के मामले में शख्स को निर्दोष करार दिया, जिसके बाद जेल की सजा काट रहें हबिल सिंधु नाम के शख्स को सम्मान से रिहा करने का आदेश दिया गया।

जानकारी के अनुसार, साल 2003 में पुलिस ने मयूरभंज जिले के जसीपुरा थाना इलाके के बलरामपुर गांव के निवासी हबिल सिंधु को काला जादू कर 3 लोगों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। तब उसे ड्रिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी, लेकिन सिंधु ने कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए हाई कोर्ट का सहारा लिया था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता के मद्देनजर सरकारी वकील (एमिकस क्यूरी) द्वारा दोबारा जांच का निर्देश दिया,

जिसके बाद सरकारी वकील ने सिंधु के खिलाफ दायर किया गया मुकदमे के 32 पन्ने की दस्तावेजों को दोबारा जांचा । जब सिंधु को उम्रकैद की सजा सुनाई गई, तब उसकी उम्र करीब 40 साल थी। 19 साल बाद हाई कोर्ट के सामने सिंधु के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलने पर उसे बेगुनाह करार दिया गया। बेगुनाह साबित होने के बाद सिंधु काफी खुश है।
 


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