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विधायक भीमा मंडावी की हत्या मामले में राज्य सरकार को झटका, जाने क्या कहा हाई कोर्ट ने

 विधायक भीमा मंडावी की हत्या मामले में राज्य सरकार को झटका, जाने क्या कहा हाई कोर्ट ने
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राज्य सरकार की अपील याचिका खारिज
रायपुर। प्रदेश के दंतेवाड़ा विधायक स्वर्गीय भीमा मंडावी की हत्या मामले में हाईकोर्ट ने एनआईए से जांच कराए जाने हेतु केंद्र के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा लगाई गई याचिका को खारिज करते हुए बड़ा झटका दिया है। 

दंतेवाड़ा के विधायक स्व. मंडावी के काफिले में नक्सलियों ने हमला कर उनकी हत्या कर दी थी। स्व. मंडावी की हत्या की जांच केन्द्र की एनआईए कर रही है। राज्य सरकार की ओर से एनआईए की जांच के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील याचिका लगाई थी, जिस पर सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। आज हाईकोर्ट ने फैसला जारी किया है जिसमें राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि एनआईए एक्ट के प्रावधान स्पष्ट करते हैं कि उसे जांच का अधिकार है, और उसकी कानूनी बाध्यता को मानना अनिवार्य है। हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच और अभिलेख एनआईए को सौंपने के भी निर्देश दिए है। इधर राज्य सरकार की ओर से प्रकरण में पैरवी कर रहे महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा के कार्यालय की ओर से जारी प्रेस नोट में कहा गया है यह कानूनी प्रावधान है। चूंकि राज्य सरकार ने एनआईए एक्ट को ही चुनौती दी है इसलिए इसके लिए हम सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेंगे।

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