अधिनियम के विरुद्ध निजी वाहनों में छुटभैये नेता कर रहे है हूटर का उपयोग, परिवहन मंत्री पुलिस से करेंगे चर्चा
मोटरयान अधिनियम के विरुद्ध निजी वाहनों में हूटर का उपयोग हो रहा है। छुटभैये नेता अपने वाहनों में खुलेआम हूटर लगाकर घूम कर रहे हैं। इस पर परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि इस पर कार्रवाई के लिए पुलिस विभाग से चर्चा की जाएगी। राजीव भवन में सोमवार को परिवहन मंत्री अकबर ने मीडिया से चर्चा के दौरान यह बात मानी कि हूटर का दुरुपयोग बढ़ा है। उन्होंने कहा कि हूटर के उपयोग के लिए नियम है। फायर ब्रिगेड के वाहन या एम्बुलेंस में हूट लगाने का नियम है, लेकिन उसके उपयोग को लेकर भी नियम बना हुआ है। जब फायर ब्रिगेड का वाहन आग बुझाने जा रहा हो या एम्बुलेंस में मरीज हो, तभी हूटर बजाया जा सकता है। इसके अलावा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति, विधानसभा अध्यक्ष की पायलटिंग में लगे वाहन, कार्यपालिक दंडाधिकारी के वाहन और उनकी अधिकारिता में कानून व्यवस्था बनाने वाले अधिकारियों के वाहनों पर भी हूटर लग सकता है। हूटर के दुरुपयोग की बात की जाए, तो राजधानी में ही वार्ड स्तर के नेताओं तक ने अपने निजी वाहनों पर हूटर लगा रखा है।







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