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पंचायत चुनाव के तहत लायसेंसधारियों से 7 दिनों के भीतर अस्त्र-शस्त्र जमा कराने दिए गए निर्देश

पंचायत चुनाव के तहत लायसेंसधारियों से 7 दिनों के भीतर अस्त्र-शस्त्र जमा कराने दिए गए निर्देश
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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर

धमतरी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जिले में तीन चरणों में मतदान सम्पन्न होगा। चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण नहीं हो तथा अस्त्रों का दुरूपयोग होने से रोका जा सके, इसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रजत बंसल ने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) के उप क्लाज (बी), धारा-21 के तहत धमतरी जिले के जनपद पंचायत धमतरी, कुरूद, मगरलोड एवं नगरी सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले सभी शस्त्र लायसेंसियों को निर्देशित किया है कि वे अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस थाना में 07 दिनों के भीतर जमा कराएं। बताया गया है कि ऐसे शस्त्र डीलर, जिनके पास शस्त्र जमा करने अनुज्ञप्ति है, वहां भी लायसेंसी अपने शस्त्र जमा कर सकते हैं। उसकी सूचना भी उन्हें संबंधित थाने में देनी होगी। साथ ही संबंधित शस्त्र डीलर थानेवार जानकारी तैयार कर संबंधित थाने एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में 

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