लालू यादव की जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने नही माना इस दलील को
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने आधी सजा पूरी होने की उनकी दलील नहीं मानी।
शुक्रवार को लालू की जमानत याचिका और जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में झारखंड उच्च न्यायालय में आज सुनवाई हुई। सुबह से सबकी नजरें इस बात पर टिकी थी कि उन्हें जमानत मिलेगी या नहीं। आखिरकार लालू यादव व उनके परिजनों व समर्थकों को निराशा हाथ लगी। यादव को अन्य मामलों में जमानत मिल चुकी है।
लालू यादव ने चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में मिली सजा की आधी अवधि पूरी करने के आधार पर जमानत मांगी थी। निचली अदालत ने उन्हें इस मामले में सात साल की सजा सुनाई है। पिछली सुनवाई के दौरान लालू यादव ने 42 माह से अधिक जेल में रहने का दावा किया था।
वहीं सीबीआई ने पूर्व केंद्रीय मंत्री की इस जमानत याचिका का विरोध किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी का कहना है कि लालू यादव ने आधी सजा नहीं काटी है। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने लालू यादव और सीबीआई को हिरासत की कुल अवधि की सत्यापित कॉपी पेश करने का निर्देश दिया था।
उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल दिल्ली के एम्स अस्पताल में गंभीर बीमारियों का इलाज करवा रहे लालू यादव की जमानत पर उच्च न्यायालय में पक्ष रखा। चारा घोटाला मामले में चार साल की सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की जमानत याचिका और जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। इस दौरान रिम्स की ओर से लालू को एम्स भेजने के लिए बनी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट भी पेश की गई।
Jharkhand High Court rejects RJD leader Lalu Prasad Yadav's bail plea in the Dumka treasury case, asks him to file a fresh petition after two months
— ANI (@ANI) February 19, 2021
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