Lockdown 4.0: केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, कल से इन कामों में छूट
नई दिल्ली. देश भर में कोविड-19 के मद्देनजर जारी लॉकडाउन 3.0 की मियाद 17 मई को खत्म हो रही है. इससे पहले गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4.0 के लिए गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं. कोरोना वायरस के कारण लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण सोमवार से शुरू होगा और इसमें लोगों को ज्यादा रियायत और लचीलापन देखने को मिलेगा. देश में सभी तरह की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्राएं बंद रहेंगी. हालांकि घरेलू मेडिकल सेवाओं, घरेलू एयर एंबुलेंस को छूट रहेगी.
इन कामों पर रहेगी रोक
-मेट्रो रेल सेवाओं पर रोक जारी रहेगी. स्कूल, कॉलेज, सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. ऑनलाइन पढ़ाई पर कोई रोक नहीं है.
-होटल, रेस्त्रां, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे.
-सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों पर पूरी तरह से रोक जारी रहेगी.
-सभी सार्वजनिक धार्मिक स्थान बंद रहेंगे. धार्मिक बैठकों पर पूरी तरह से रोक रहेगी
कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरकरार रहेगी यहां सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानें खुलेंगी और ई-कॉमर्स के जरिए भी जरूरी सामान ही मंगवाया जा सकेगा.
Ministry of Home Affairs (MHA) issues National Directives for #COVID19 Management and offenses and penalties for violation of lockdown measures. https://t.co/JE02r23lTn pic.twitter.com/0c8bYOOy5M
— ANI (@ANI) May 17, 2020







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