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शादी का झांसा देकर नाबालिक से किया दुष्कर्म, हुई 10 साल की सजा

शादी का झांसा देकर नाबालिक से किया दुष्कर्म, हुई 10 साल की सजा
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स्तर जिले के अंतर्गत आने वाले नगरनार थाना के तहत एनएमडीसी के कारखाने कार्यरत एक कर्मचारी अजीत मंडल को अव्यस्क बालिका के साथ दुष्कर्म करने के अपराध में न्यायालय ने उसे अगवा कर व विवाह का लालच देकर दुष्कर्म करने के प्रकरण में विभिन्न धाराओं के तहत 10 साल की सजा व अर्थदंड से सजा सुनाई है। आरोपी अजीत मंडल (22)निवासी जिला नवंग असम पिछले दो साल से एनएमडीसी कारखाने में कार्य कर रही एक कंपनी ठेका मजदूर के रूप में कार्य करता था। इसी मध्य गांव में रहने वाली एक 17 वर्षीय बालिका से उसका मैत्री हुई और मैत्री प्रगाढ़ता में बढ़ी। इसके बाद आरोपी ने उस बालिका को शादी का लालच देकर गत 22 अक्टूबर 2018 दोपहर को इंदिरा आवास नगरनार स्थित एक मकान में ले जाकर उससे शरीरिक संपर्क स्थापित किया। इसके बाद वह उससे कई बार संबंध बनाता रहा। उसी माह उसने बालिका को मोबाइल पर कॉल कर जगदलपुर नया बस स्टैंड बुलवाया। यहां से उसे सुकमा ले गया। सुकमा से विजयवाड़ा फिर वहां से बैंगलोर ले गया। वहां पर कई दिनों तक परिचित के यहां उससे अनाचार करता रहा। इधर परिजनों की शिकायत पर नगरनार पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर उसकी पतासाजी शुरू की। पुलिस टीम ने आरोपी का मोबाइल ट्रेस कर बैंगलोर से बालिका समेत उसे गिरफ्तार किया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया।



 

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