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सोशल मीडिया विनियमन पर केंद्र सरकार के नए दिशानिर्देश

सोशल मीडिया विनियमन पर केंद्र सरकार के नए दिशानिर्देश
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नईदिल्ली। केंद्र सरकार ने 25 फरवरी 2021 को सोशल मीडिया नियमों पर नए दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया है। इसे “सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता) नियम 2021” कहा जा रहा है। नए दिशानिर्देशों को सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों को विनियमित करने के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया है। इन नियमों को केंद्रीय मंत्रियों रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने सार्वजनिक रूप से पेश किया है। केंद्रीय मंत्रियों ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफार्मों ने आम भारतीयों को सशक्त बनाया है।उन्होंने लोकप्रियता और विशाल उपयोगकर्ताओं को प्राप्त करने के लिए इन प्लेटफार्मों की प्रशंसा की। उन्होंने भारत में व्यापार करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के कदम का भी स्वागत किया।

नए नियम क्यों बनाए गए हैं?

सरकार ने सोशल मीडिया के बारे में आम उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से डिजिटल मीडिया और ओटीटी पर नए नियमों को अधिसूचित किया है। नए नियमों के साथ, सरकार उनकी शिकायत के निवारण और समयबद्ध समाधान के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहती है। नए नियम प्रगतिशील, उदार और समकालीन हैं। यह रचनात्मकता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के संबंध में किसी भी गलतफहमी को दूर करने का प्रयास है।


नए नियम

सोशल मीडिया पर नए दिशानिर्देश सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87 (2) के अनुसार बनाए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा दिशानिर्देशों का भाग- II प्रशासित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिशानिर्देशों का भाग- III प्रशासित किया जाएगा।यह भाग आचार संहिता और प्रक्रिया से संबंधित है। 


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