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अब ऑनलाइन गेम में जीते हुए पैसों पर लगेगा टैक्स, ब्याज के साथ चुकाना होगा 30 फीसदी TAX

अब ऑनलाइन गेम में जीते हुए पैसों पर लगेगा टैक्स, ब्याज के साथ चुकाना होगा 30 फीसदी TAX
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 नई दिल्ली: गेमिंग उद्योग में हो रही कर चोरी को रोकने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल आयकर विभाग के प्रयासों के बीच ऑनलाइन गेम के विजेताओं को अब बिना किसी छूट के ब्याज के साथ कुल 30 फीसदी टैक्स चुकाना होगा। इसके साथ ही उन्हें टैक्स और ब्याज पर अतिरिक्त 25-30 फीसदी राशि का भुगतान करना होगा। ऑनलाइन गेम के विजेता अगर निर्धारित समय तक टैक्स नहीं चुकाते हैं तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने एक इंटरव्यू में कहा कि गेमिंग उद्योग में हो रही टैक्स चोरी पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर है। ऑनलाइन गेम के विजेताओं को अपडेटेड आयकर रिटर्न दाखिल करने के साथ अपनी आय का खुलासा करना होगा और लागू टैक्स का भुगतान करना होगा। नहीं तो ऐसे में कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि सामान्य रूप से आईटीआर-यू भरने की अंतिम तिथि संबंधित आकलन वर्ष के खत्म होने के 24 महीने बाद होती है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आईटीआर-यू भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 है। उन्होंने कहा कि विभिन्न गेमिंग पोर्टल के खेलों के विजेताओं को आईटीआर-यू का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें जुर्माने से बचने के लिए आगे आने और टैक्स चुकाने का प्रावधान है।

वहीं सीबीडीटी विभिन्न पक्षों और खासकर बैंकों के लिए नए टीडीएस प्रावधानों के लागू होने की प्रक्रियाओं पर जल्द स्पष्टीकरण जारी करेगा। ये टीडीएस प्रावधान किसी व्यवसाय या पेशे में मिले लाभ या पूर्व शर्तों से जुड़े हैं। नितिन गुप्ता ने कहा कि बोर्ड इस विषय पर एक आधिकारिक परिपत्र जारी करेगा। इसमें एकमुश्त निपटान जैसे मुद्दे शामिल हैं, जिनका सामना बैंक कर रहे हैं।


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