पी चिदंबरम की जमानत याचिका हो गयी ख़ारिज, रहेंगे जेल में ही
पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट अपना फैसला सुना दिया याचिका को किया ख़ारिज . पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में 21 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था.तब से ही चिदंबरम तिहाड़ जेल में बंद हैं. जस्टिस सुरेश कैत ने चिदंबरम और प्रवर्तन निदेशालय की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका पर आठ नवंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था|
पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत की मांग करते हुए कहा गया है कि आईएनएक्स मीडिया मामले के सभी दस्तावेज जांच एजेंसियों के पास हैं, इसलिए उनके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है. ईडी ने आठ नवंबर को चिदंबरम की जमानत याचिका का विरोध किया था और कोर्ट में दलील दी थी कि वह जमानत मिलने के बाद गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं| ईडी की तरफ से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि पूर्व वित्तमंत्री पर चल रहा धन शोधन मामला काफी गंभीर है उन्होंने कहा कि यह एक आर्थिक अपराध है जो काफी जघन्य श्रेणी में आता है|







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