पंचायत चुनाव में 18 प्रकार के दस्तावेजों से कर सकेंगे मतदान, जाने पूरी खबर
कांकेर। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन में मतदान केन्द्र पर मत डालने के लिए मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने हेतु विभिन्न 18 प्रकार के दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी या इस निमित्त मतदान अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यह दस्तावेज निम्नानुसार है:- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया पहचान पत्र, बैंक एवं डाकघर का फोटोयुक्त पासबुक, पासपोर्ट, आयकर पहचान पत्र, आधार कार्ड, राज्य एवं केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय अथवा अन्य निजी औद्योगिक संस्थानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना (स्मार्ट) कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान पत्र, केन्द्रीय अथवा छत्तीसगढ़ राज्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी दसवीं एवं बारहवीं की फोटोयुक्त अंकसूची, बार कौशिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र, फोटोयुक्त नि:शक्तता प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त राशन कार्ड, महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लायसेंस और छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर एसईसीईआर द्वारा ऑनलाईन जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची इत्यादि दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदाता पंचायत निर्वाचन में मतदान कर सकते हैं।







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