रायपुर में सेलून,ब्यूटीपार्लर, पान दुकान खोलने की मिली अनुमति लेकिन यह शर्तों को करना होगा पालन
रायपुर जिला अंतर्गत पान दुकान एवं सैलून, नाई दुकान, ब्यूटी पार्लर को प्रातः 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु सामान्य निर्देशों के पालन करते हुए संचालन करने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन दी जाती है उपरोक्त का आदेश आज रायपुर जिला कलेक्टर के द्वारा जारी किया गया
देखे आदेश और नियम









.jpeg)












