राणा दंपत्ति को इन 6 शर्तों पर मिली कोर्ट से जमानत, शर्तें तोड़ी तो फिर जा सकते है जेल...
मुंबई : हनुमान चालीसा विवाद में नवनीत राणा और उनके पति रवि राण को मुंबई की सेशंस कोर्ट ने 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। इसके पहले उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। कोर्ट ने राणा दंपति को कई शर्तों पर जमानत दी है। इससे पहले बुधवार को सुनवाई से पहले नवनीत राणा क तबियत बिगड़ गई जिसके बाद उन्हें मुंबई के जेजे अस्पताल ले जाया गया। सुनवाई के दौरान राणा दंपति की ओर से वकील रिजवान मर्चेंट मौजूद रहे। सरकारी वकील प्रदीप घरात ने जमानत न देने की अपील की थी। बता दें कि नवनीत राणा अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं। वहीं उनके पति रवि राणा विधायक हैं।
राणा दंपति को इन शर्तों पर मिली जमानत राणा दंपति को मुंबई की सेशंस कोर्ट ने कई शर्तों पर जमानत दी है। कोर्ट ने कहा कि मीडिया से कोई बात नहीं करेंगे। इस मामले में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे दोबारा ऐसा कोई अपराध नहीं करेंगे। जमानत के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान राणा दंपति के वकील ने कहा कि कोर्ट ने सहयोग करने की बात कही। शर्तों के उल्लंघन पर जमानत रद्द हो जाएगी। अब इस फैसले के बाद शाम तक नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा जेल से बाहर आ सकते हैं। पुलिस 24 घंटे पर नोटिस भेजेगी, जवाब देना होगा।
23 अप्रैल को हुई थी गिरफ्तारी नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को 23 अप्रैल को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दोनों की गिरफ्तारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के विवाद में हुई थी।







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