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RBI ने इस को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस किया रद्द, जानिए क्या होगा खाताधारकों के फंसे पैसों का

RBI ने इस को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस किया रद्द, जानिए क्या होगा खाताधारकों के फंसे पैसों का
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 भारतीय रिजर्व बैंक ने पुणे के ‘द सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड’ (The Seva Vikas Co-Operative Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और न ही उसके पास आमदनी की संभावनाएं हैं। ऐसे में उसका लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। RBI ने सोमवार को कहा कि 10 अक्टूबर को कारोबारी घंटों के बाद सहकारी बैंक, बैंक कारोबार नहीं कर सकेगा।

बैंक द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं उनके अनुसार उसके 99 प्रतिशत जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) के तहत अपनी पूरी जमा राशि पाने के पात्र हैं। डीआईसीजीसी ने 14 सितंबर तक कुल बीमित जमा का 152.36 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। रिजर्व बैंक ने कहा, ‘बैंक के पास न तो पर्याप्त पूंजी है और न ही आमदनी की संभावनाएं हैं।’ केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति में मौजूदा जमाकर्ताओं की पूरी राशि का भुगतान करने में सक्षम नहीं है।

रिजर्व बैंक ने कहा कि सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक को बैंकिंग कारोबार से रोक दिया गया है। अन्य चीजों के अलावा बैंक तत्काल प्रभाव से न तो जमा स्वीकार कर सकेगा और न ही जमा का भुगतान कर सकेगा। सहकारिता आयुक्त और सहकारी समिति पंजीयक, महाराष्ट्र को बैंक के कारोबार समेटने का आदेश पारित करने और बैंक के लिए परिसमापक नियुक्त करने को भी कहा गया है।

 

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