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रिटर्निंग ऑफिसर को निर्वाचन कर्तव्यों और दायित्वों की विस्तृत समझ आवश्यक - कलेक्टर

रिटर्निंग ऑफिसर को निर्वाचन कर्तव्यों और दायित्वों की विस्तृत समझ आवश्यक - कलेक्टर
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रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर का प्रशिक्षण

गरियाबंद। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  श्याम धावड़े ने आज पंचायत निर्वाचन अंतर्गत जिले के सभी पंचायतों में सुचारू निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के प्रशिक्षण में कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर को निर्वाचन से संबंधित बहुआयामी कर्तव्यों और दायित्वों की विस्तृत समझ आवश्यक है। निर्वाचन अधिकारी स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। उन्होंने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को आदर्श आचरण संहिता का निर्वहन करने के निर्देश भी दिये। प्रशिक्षण में अपर कलेक्टर  के.के. बेहार, सभी अनुविभागीय अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, मास्टर ट्रेनर मौजूद थे। 

प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर द्वारा पंचायत निर्वाचन से संबंधित विभिन्न पहलुओं को पावर पाइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से समझाया। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिए सूचना के प्रकाशन की तारीख या उसके बाद अंतिम तिथि में किसी भी दिन प्रस्तुत कर सकता है। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिए जिला पंचायत के सदस्य जिला मुख्यालय, जनपद के सदस्य खण्ड मुख्यालय में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्राप्त किया जायेगा। वहीं पंचायतों में केवल विकासखण्ड मुख्यालय पर करने के बजाय क्लस्टर में भी किया जायेगा। वार्ड पंच के लिए 50 रूपये, सरपंच के लिए एक हजार, जनपद सदस्य के लिए दो हजार रूपये एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए चार हजार रूपये निक्षेप राशि जमा करना होगा। एक ही पद के लिए कोई भी अभ्यर्थी अधिकतम दो नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रशिक्षण में बताया गया कि काई भी अभ्यर्थी किसी एक विशिष्ट पद के लिए एक से अधिक वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र के लिए खड़ा नहीं हो सकता लेकिन पंच के साथ-साथ सरपंच या सरपंच के साथ-साथ जनपद सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य के लिए खड़ा हो सकता है। प्रशिक्षण में मतदान केन्द्र, निर्वाचन सामग्री, मतदान पूर्व की तैयारी, सेक्टर अधिकारी आदि संबंध में विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। 

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