राजधानी में धारा 144 लागू, 23 से 25 अगस्त तक नहीं कर सकेंगे धरना-प्रदर्शन
पटना: बिहार की राजधानी में धारा 144 लागू कर दिया गया है। दरअसल पटना में शिक्षक भर्ती पर हंगामे को लेकर तनाव का माहौल है। इसे देखते हुए डीएम ने 23 से 25 अगस्त तक धारा 144 लागू करने का निर्णय लिया है।
इसके मुताबिक शहर के डाकबंगला चौराहा, गांधी मैदान, बेली रोड और बोरिंग रोड इलाके में तीन दिनों तक धरना-प्रदर्शन पर रोक रहेगी।पटना के गर्दनीबाग को छोड़कर किसी भी शहरी इलाके में धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
वहीं शिक्षक अभ्यर्थियों पर सोमवार को हुए लाठीचार्ज मामले को लेकर पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि जांच की जा रही हैं। इस संबंध में कमेटी गठित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।प्रशासन ने अभ्यर्थियों से अपील है कि वे उचित फोरम में अपनी बात रखें। इसके साथ ही पहले से तय जगह पर ही प्रोटेस्ट करें। हालात को देखते हुए डीएम ने कहा कि 25 अगस्त तक गर्दनीबाग के अलावा पटना सदर अनुमंडल के किसी इलाके में धरना-प्रदर्शन या जुलूस की अनुमति नहीं है। इसका उल्लंघन करने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।
ये है पूरा मामला
बिहार की राजधानी पटना में सोमवार को अलग-अलग जिलों से शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी पहुंचे थे। नियुक्ति की मांग को लेकर डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें हटाने की बहुत कोशिश की लेकिन वे नहीं माने। इस दौरान वहां हंगामा हो गया और पुलिस ने उन्हें काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग छात्र घायल हो गए।







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