नेपाल-तिब्बत सीमा की बाढ़ में भाजपा नेता की बेटी समेत छत्तीसगढ़ की तीन महिलाएं लापता    |    बहनों का स्नेह और आशीर्वाद मेरे लिए अनमोल : मुख्यमंत्री साय    |    लोकतंत्र सेनानियों का त्याग नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय    |    BREAKING : बंगाल का नया CM- शुभेंदु अधिकारी होंगे प. बंगाल के नए सीएम- अमित शाह ने किया सीएम का एलान    |    BREAKING NEWS : देखिए लाल किले के पास हुए बम धमाके की खौफनाक तस्वीरें, 8 लोगों की मौत    |    Breaking : 1 नवंबर को सभी स्कूल – कॉलेजों में रहेगी छुट्टी, आदेश जारी    |    BIG BREAKING : सी.पी. राधाकृष्णन होंगे भारत के नए उपराष्ट्रपति    |    साय कैबिनेट की बैठक खत्म, लिए गए कई अहम निर्णय    |    CG Accident : अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, युवक-युवती की मौके पर ही मौत, 3 की हालत गंभीर    |    Corona Update : छत्तीसगढ़ में फिर डराने लगा कोरोना, इस जिले में एक ही दिन में मिले इतने पॉजिटिव मरीज    |

योगी की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

 योगी की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले आरोपी की जमानत खारिज
Share

इंदौर। मध्यप्रदेश में उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ कर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले को आपत्तिजनक मानते हुए आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।

अभियोजन के अनुसार अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने धार जिले की सरदारपुर तहसील के राजोद पुलिस थाने में समीर के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराया था। उसके खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने पर सूचना प्रोद्यौगिकी अधिनियम और धार्मिक भावनाओं को आहत करने पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं सहित अन्य धाराओं में आरोप दर्ज किये गए हैं। दिसंबर 2020 से जेल में न्यायिक अभिरक्षा में रह रहे समीर की नियमित जमानत के आवेदन सत्र न्यायालय से खारिज होने के बाद उसने उच्च न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानती आवेदन दाखिल किया था, जिसे न्यायालय के न्यायाधीश रोहित आर्य ने कल खारिज कर दिया हैं।

Share

Leave a Reply