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राज्य सरकार ने जारी की कोरोना से संबंधित नयी गाइडलाइंस, वैक्सीन लगवा चुके लोगों को मिलेगी ये विभिन्न छूट, देखें आदेश

राज्य सरकार ने जारी की कोरोना से संबंधित नयी गाइडलाइंस, वैक्सीन लगवा चुके लोगों को मिलेगी ये विभिन्न छूट, देखें आदेश
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नई दिल्ली | राजस्थान सरकार ने कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए प्रदेश में लागू गाइडलाइंस में बदलाव करते हुए कई तरह की छूट का ऐलान किया है। दफ्तरों में जहां 100 फीसदी कर्मचारी होंगे तो शादी समारोह में अब 200 मेहमान शामिल हो सकेंगे। टीका लगवा चुके लोगों के लिए कई और छूट का ऐलान किया गया है।

सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि शादी समारोह में अब 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। वहीं सभी सरकारी और निजी कार्यालय में 100 फीसदी उपस्थिति हो सकती है। हालांकि, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन, विशेषकर 2 गज की दूरी रखने को कहा गया है।

9वीं से 12वीं तक की कक्षा के विद्यार्थी स्कूल जा सकते हैं तो कोचिंग सेंटर भी खुल गए हैं। 20 सितंबर से 6वीं से 8वीं तक के स्कूल खुलेंगे तो पहली से पांचवीं तक के स्कूल 27 सितंबर से 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे।

सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक रेस्टोरेन्ट खुलेंगे तो सिनेमा हॉल्स, थिएटर और मल्टीप्लेक्स भी इस अवधि में पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। हालांकि, एंट्री केवल उन्हें मिलेगी, जिन्हें कोरोना की कम से कम एक डोज मिल गई हो।

जिम और योग सेंटर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे। जिम और योग सेंटर में भी केवल उन्हें जाने की अनुमति होगी, जिन्होंने कोरोना का कम से कम एक टीका लगवा लिया है। 20 सितंबर से स्विमिंग पूल्स का आनंद भी लोग इसी शर्त पर ले सकते हैं।


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