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युवती को भगा कर ईंट भठ्ठा में छुपा रखा था युवक, पुलिस फ़िल्मी स्टाइल में पहुंची उन तक, पढ़ें पूरी खबर

युवती को भगा कर ईंट भठ्ठा में छुपा रखा था युवक, पुलिस फ़िल्मी स्टाइल में पहुंची उन तक, पढ़ें पूरी खबर
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गढ़वा | झारखण्ड के गढ़वा जिले से एक चौकाने वाली खबर सामने आई है | खबर है कि एक प्रेमी जोड़ा सभी से छिपकर जहानाबाद के एक ईंट भट्ठे में रह रहा था. झारखंड के रंका थाने की पुलिस ने मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर उनका पता लगाया. इसके बाद घोसी थाने की पुलिस की सहायता से लड़की को बरामद कर लिया. वहीं युवक को गिरफ्तार किया गया है. दरअसल, युवक पर आरोप है कि उसने लड़की को बहला-फुसला कर उसका अपहरण किया है.

जानकारी के मुताबिक, झारखंड के गढ़वा जिला अंतर्गत रंका थाना क्षेत्र से एक लड़की का अपहरण कर लिया गया था. इस मामले की प्राथमिकी लड़की के परिजनों ने रंका थाने में दर्ज कराई थी. इसमें चिनिया थाना क्षेत्र के चिरका गांव निवासी महेंद्र कुमार को नामजद आरोपित बनाया था.

बताया जा रहा है कि इनके अपहरण की प्राथमिकी आठ मार्च को दर्ज कराई गई थी. मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर घोसी पुलिस ने दोनाें को घोसी थाना क्षेत्र के लखावर गांव स्थित ईंट भठ्ठा से बरामद कर लिया. दोनों झारखंड से आने के बाद इसी भट्ठे में छिपे हुए थे.

बरामद लड़की और आरोपित को रंका पुलिस के हवाले कर दिया गया. सूत्रों के अनुसार मामला प्रेम प्रसंग का है. लड़की के परिजनों को इसकी जानकारी हो गई थी, इसलिए जब महेंद्र कुमार लड़की को लेकर भागा तो उसपर नामजद प्राथमिकी दर्ज करा दी.

प्रेमी जोड़ों के लिए कानून का ‘कवच’
18 साल से अधिक आयु की बालिग लड़की को अपनी मर्जी से किसी के साथ रहने और शादी करने का अधिकार है. अगर लड़की अपनी मर्जी से लड़के के साथ गई है तो अपहरण करने का अपराध नहीं बनता है. 18 साल की उम्र पूरी कर चुकी हर लड़की और 21 साल की उम्र पूरी कर चुके हर लड़के को अपनी मर्जी से शादी करने का मौलिक अधिकार है.

देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कई दफा कह चुका है कि शादी करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में मिले जीवन के अधिकार के तहत आता है. इस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता है.


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