प्रताडऩा से तंग आकर विवाहिता ने की अग्निस्नान, ईलाज के दौरान मौत, पति के खिलाफ अपराध दर्ज
पंसद नहीं होने की बात कहकर पति करता था आये दिन परेशान
रायपुर। विवाहिता के आत्महत्या मामले में पुलिस ने मृतिका के पति के खिलाफ मर्ग कायम कर धारा 306 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार पुरानी बस्ती महामायी पारा निवासी विवाहिता पूर्णिमा साहू आयु 21 वर्ष पति भूपेन्द्र साहू ने स्वयं पर मिट्टी तेल डालकर आग लगा लिया था। ईलाज के दौरान 10 अगस्त 2019 को उसकी मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच में पाया कि विवाहिता का पति भूपेन्द्र साहू पंसद नहीं होने की बात कहकर आए दिन उसेशारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडि़त करता था। जिससे तंग आकर महिला ने स्वयं पर मिट्टी तेल डालकर आग लगा ली थी। ईलाज के दौरान उसकी मौत हो जाने पर पुलिस ने पति भूपेन्द्र साहू पिता बल्टूराम साहू के खिलाफ धारा 306 के तहत अपराध कायम किया।







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