कलेक्टर परिसर में गुड़ाखू करते दो पकड़ाए, लगा जुर्माना
महासमुंद। कलेक्टर कार्यालय परिसर में धूम्रपान, गुड़ाखू, पाऊच इत्यादि का उपयोग प्रतिबंधित है। उल्लंघन पर संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत् 50 रूपये का अर्थदण्ड का प्रावधान है। बुधवार को बिसाहू राम मुखर्जी एवं लीलाराम ध्रुवंशी गुड़ाखू करते पकड़े गए। जिनसे जुर्माना वसूल किया गया।







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