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बड़ा फैसला: नई आबकारी नीति के तहत राज्य में आज रात से शराब की 400 सरकारी ठेके हो जाएंगे बंद

बड़ा फैसला: नई आबकारी नीति के तहत राज्य में आज रात से शराब की 400 सरकारी ठेके हो जाएंगे बंद
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दिल्ली में मंगलवार की रात से शराब पीने-पिलाने वालों को परेशानी हो सकती है. दिल्ली में मंगलवार से करीब 400 शराब के ठेकों पर ताला लग जाएगा और अब निजी शराब बिक्रेता ही शराब की दुकानों में शराब की बिक्री करेंगे. इसकी वजह ये है कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति बुधवार की सुबह से लागू हो जाएगी. हालांकि आशंका जाहिर की जा रही है कि अचानक से बड़ी संख्या में सरकारी ठेके की दुकान बंद होने से शराब की किल्लत भी होगी और निजी दुकानों पर अचानक भीड़ बढ़ जाएगी. यानी कि औपचारिक रूप से दिल्ली में शराब के सरकारी ठेके अब बंद हो जाएंगे और यह कारोबार अब सिर्फ निजी बिक्रेताओं के हवाले होगा.
बुधवार की सुबह से लागू हो जाएगी नई आबकारी नीति
आबकारी विभाग के सूत्रों के अनुसार 17 नवंबर से दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू हो जाएगी, जिसके तहत स 32 जोन में सभी आवेदकों को लाइसेंस वितरित कर दिया गया है. लेकिन नई व्यवस्था के तहत पहले दिन यानी बुधवार को 300-350 दुकानों का संचालन शुरू होने की संभावना है. ऐसे में शराब मिलने में कठिनाई संभव है.
जानकारी के मुताबिक 350 दुकानों को अंतरिम लाइसेंस वितरित किया गया है और 10 थोक लाइसेंसधारियों के साथ 200 से अधिक ब्रांड पंजीकृत किए गए हैं. हालांकि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि धीरे-धीरे सभी 850 शराब के ठेके काम करना शुरू कर देंगे और उसके बाद कोई कमी शराब की नहीं होगी.
नए लाइसेंस धारक शराब की खुदरा बिक्री करेंगे
दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत निजी तौर पर चलने वालीं 260 दुकानों समेत सभी 850 शराब की दुकानें खुली निविदा के जरिए निजी कंपनियों को वितरित की गई हैं. बता दें कि निजी शराब की दुकानों ने पहले ही 30 सितंबर को अपना संचालन बंद कर दिया था और डेढ़ महीने के कोरोना के संक्रमण काल में चल रहे सरकारी ठेके भी मंगलवार की रात को अपना कारोबार खत्म कर लेंगे और नए लाइसेंस धारक बुधवार से शराब की खुदरा बिक्री शुरू करेंगे.
अब सुपर प्रीमियम होंगी शराब की दुकानें…
नई व्यवस्था के तहत शराब की दुकानें अब कम से कम 500 वर्ग फुट क्षेत्र में खोली जाएंगी. दुकानें अब एसी और सीसीटीवी से लैस होंगी. शराब के लिए अब सड़क पर भीड़ नहीं लगेगी, क्योंकि शराब की बिक्री दुकानों के भीतर ही की जाएगी. नई आबकारी नीति के तहत 2,500 वर्ग फुट के क्षेत्रफल वाले पांच सुपर-प्रीमियम खुदरा विक्रेता भी दुकान खोलेंगे, जहां शराब पीने की भी सुविधा दी जाएगी.

 


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