राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से निकाली गई मतदाता पर्ची भी पहचान पत्र के रूप में मान्य
राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www-cgsec-gov-in से ऑनलाइन निकाली गई मतदाता पर्ची को भी आयोग ने मतदान के लिए पहचान पत्र के रूप में मान्यता दी है। मतदाता पर्ची का प्रिंट-आउट आयोग की वेबसाइट से बहुत सरलता से निकाल सकते हैं।
इस तरह निकालें मतदाता पर्ची
आयोग की वेबसाइट www.cgsec.gov.in के मुखपृष्ठ (Homepage) पर दांयी ओर ‘मतदाता पर्ची निकालें’ लिखा हुआ आइकॉन बना हुआ है। इस पर अंग्रेजी में न्यू New लिखा टैग भी लगा हुआ है। इस पर क्लिक करने पर मतदाता के जिला, जनपद, ग्राम पंचायत, ग्राम और नाम की जानकारी भरने के लिए पेज खुलता है। मतदाता द्वारा स्वयं से संबंधित इन जानकारियों और नाम के पहले चार अक्षर टाइप कर ‘सर्च’ Search पर क्लिक करने से यह उस गांव में दर्ज एक जैसे नाम वाले मतदाताओं की सूची दिखाता है। सूची में सभी लोगों के नाम के आगे पिता या पति का नाम, वार्ड क्रमांक, आयु, लिंग, घर क्रमांक और एपिक नंबर भी प्रदर्शित रहता है। मतदाता अपने नाम के आगे दाहिनी ओर बने ‘विव’ View लिखे बॉक्स पर क्लिक कर मतदाता पर्ची को देखकर उसका प्रिंट ले सकते हैं।







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