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कोविड-19 बीमारी के कारण मरने वाले श्रमिकों इस योजना के तहत मिलेगा लाभ, पढ़े पूरी खबर

कोविड-19 बीमारी के कारण मरने वाले श्रमिकों इस योजना के तहत मिलेगा लाभ, पढ़े पूरी खबर
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श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कोविड-19 बीमारी के कारण मरने वाले श्रमिकों के आश्रितों के लिए ESIC और EPF योजनाओं के तहत श्रमिकों के लिए अतिरिक्त लाभ की घोषणा की है। अतिरिक्त लाभ से मृत्यु की बढ़ती घटनाओं के बीच अपने परिवार के सदस्यों की भलाई के बारे में श्रमिकों के डर और चिंता में कमी आएगी। वर्तमान मानदंडों के अनुसार, यदि कोई बीमित व्यक्ति अपने कार्य के दौरान मर जाता है या विकलांग हो जाता है, तो उसकी पत्नी, विधवा मां और 25 वर्ष की आयु के बच्चों को कार्यकर्ता के औसत दैनिक वेतन के 90 प्रतिशत के बराबर आजीवन पेंशन दी जाती है। कन्या होने पर उसके विवाह तक लाभ प्रदान किया जाता है। यह योजना 24 मार्च, 2021 से भूतलक्षी (retrospectively) प्रभाव से लागू होगी।

अतिरिक्त लाभ कैसे प्रदान किया जाएगा?
बीमित व्यक्तियों के परिवार के सभी आश्रित सदस्य, जो कोविड-19 बीमारी से पहले ESIC के ऑनलाइन पोर्टल में पंजीकृत हैं और इसके कारण मृत्यु हो गई है, उन्हें बीमाकृत व्यक्तियों के आश्रितों को प्राप्त होने वाले समान लाभ और समान पैमाने पर दिया जाएगा।

शर्तें क्या हैं?
बीमित व्यक्ति को COVID-19 का निदान होने से तीन महीने पहले ESIC ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हो गई।
उसे न्यूनतम 78 दिनों के लिए मजदूरी और योगदान के लिए नियोजित होना चाहिए।
Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme (EDLI)
इस योजना के तहत, इस योजना के सदस्यों के परिवार के सभी जीवित आश्रित सदस्य श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में EDLI का लाभ उठा सकते हैं। 


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