बड़ी खबर: अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में लॉकडाउन को लेकर कलेक्टर ने जारी किया आदेश
अंबिकापुर। अंबिकापुर नगर निगम की सीमा में 22 से 28 तारीख तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी सेवाओं पर पाबंदी रहेगी। जिले की सीमाओं पर बैरियर लगाए जाएंगे। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी वाहनों के परिवहन पर रोक रहेगी।
पढ़िए पूरी खबर-
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शासकीय कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे।वहीं बैंकों को लेकर दिशानिर्देश भी हैं जिसमें बताया गया है कि बैंक न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों का उपयोग किया जाएगा,किसी भी स्थिति में बैंक के भीतर अधिकतम पाँच ग्राहक ही प्रवेश करेंगे। वहीं यह निर्देश भी हैं कि बैंक प्रबंधन कर्मचारियों के लिए सामूहिक आवागमन हेतु कोई वाहन व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराएगा।
नागरिकों की सुविधा के लिए उचित मुल्य की दुकानें,आटा चक्की, ठेले पर सब्ज़ी फल बिक्री करने वाले,स्थाई दुकानों या कि स्थानों पर फल सब्ज़ी दूध ब्रेड चिकन मटन मछली अंडा बिक्री करने वाले इन सभी को सुबह छ से दस बजे के बीच अनुमति रहेगी। जबकि अख़बार बाँटने वाले हॉकर और घर घर दूध बाँटने वालों को सुबह छ से साढ़े नौ बजे तक की अनुमति होगी।
नागरिकों को यथासंभव घर पर रहना है और अति अनिवार्य स्थिति में ही घर से बाहर निकलना है, वह भी तब जबकि उन्होंने मास्क पहने हो और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा हो। देखे आदेश-











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