BREAKING NEWS : देखिए लाल किले के पास हुए बम धमाके की खौफनाक तस्वीरें, 8 लोगों की मौत    |    Breaking : 1 नवंबर को सभी स्कूल – कॉलेजों में रहेगी छुट्टी, आदेश जारी    |    BIG BREAKING : सी.पी. राधाकृष्णन होंगे भारत के नए उपराष्ट्रपति    |    साय कैबिनेट की बैठक खत्म, लिए गए कई अहम निर्णय    |    CG Accident : अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, युवक-युवती की मौके पर ही मौत, 3 की हालत गंभीर    |    Corona Update : छत्तीसगढ़ में फिर डराने लगा कोरोना, इस जिले में एक ही दिन में मिले इतने पॉजिटिव मरीज    |    प्रदेशवासियों को बड़ा झटका, बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी, जाने प्रति युनिट कितने की लगेगी चपत    |    छत्तीसगढ़ में बढ़ा कोरोना का खतरा: 20 दिनों में 3 मौतों के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर    |    Ration Card के बदले रोजगार सहायक की Dirty Deal, बोला- ‘पहले मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ फिर मिलेगा राशन कार्ड    |    छत्तीसगढ़ में तेजी से पांव पसार रहा कोरोना, रायपुर में सबसे ज्यादा केस, राज्य में कुल 45 एक्टिव केस    |

BIG NEWS : शादी से पहले सेक्स, लिव इन रिलेशन व एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर लगा बैन, इस देश में बना कानून, तोड़ने पर सजा का प्रावधान…

BIG NEWS : शादी से पहले सेक्स, लिव इन रिलेशन व एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर लगा बैन, इस देश में बना कानून, तोड़ने पर सजा का प्रावधान…
Share

 इंडोनेशिया।  इंडोनेशिया देश में एक नया कानून बनाया है अब शादी से पहले शारीरिक संबंध और बिना शादी के लिव-इन में रहना प्रतिबंधित है। शादी से पहले सेक्स यानी शारीरिक संबध बनाने पर संसद ने बैन लगा दिया है। अब देश में इसे अपराध माना जाएगा. इस कदम पर आलोचकों ने देश की स्वतंत्रता के लिए एक झटका माना है। इस नए कानून के मुताबिक, इंडोनेशिया में न केवल शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने पर बैन होगा, बल्कि शादी के बाद पार्टनर के अलावा किसी और से संबंध बनाना भी अपराध माना जाएगा। इसके लिए सजा का भी प्रावधान भी बनाया गया है।

इंडोनेशिया की संसद ने नए कानून को पारित कर प्री-मैरिटल सेक्स और लिव-इन रिलेशनशिप को आपराधिक करार दिया है। सरकार के इस कदम को आलोचकों ने देश की स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा झटका माना है। अधिकार समूहों ने दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले मुस्लिम-बहुसंख्यक राष्ट्र में नागरिक स्वतंत्रता पर कार्रवाई और कट्टरवाद की ओर बदलाव की निंदा करते हुए संशोधनों का विरोध किया था।

कानून और मानवाधिकार मंत्री यासोना लाओली ने कहा- “हमने अहम मुद्दों और अलग-अलग रायों को समायोजित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, जिन पर बहस हुई. यह हमारे लिए दंड संहिता संशोधन पर एक ऐतिहासिक निर्णय लेने और औपनिवेशिक आपराधिक संहिता को पीछे छोड़ने का समय है।” मीडियामुताबिक ऐसी भी आशंका है कि ये नियम इंडोनेशिया में LGBTQ समुदाय पर एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है, जहां समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं है।

इंडोनेशिया में अब आपराधिक कोड पारित हो गया है, जो शादी से पहले यौन संबंध बनाने से रोकता है. इसकी अवहेलना करने वालों को एक साल तक की जेल की सजा हो सकती है. अधिकार समूहों (Rights Group) ने दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले मुस्लिम-बहुसंख्यक राष्ट्र में नागरिक स्वतंत्रता पर कार्यवाही और कट्टरवाद की ओर बढ़ने की निंदा करते हुए इस संशोधनों का विरोध किया.


Share

Leave a Reply