बड़ी खबर: बिलासपुर में लॉकडाउन को लेकर जारी हुआ आदेश, जानिए कब से कब तक रहेगा लॉकडाउन
बिलासपुर। कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिले में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। आपको बता दे की न्यायधानी बिलासपुर में आगामी 23 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन होगा। लगातार कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों से बीच राज्य शासन ने इसे लेकर कैबिनेट की बैठक के बाद विस्तृत आदेश जारी करते हुए लॉकडॉउन को लेकर आधारभूत निर्णय लेते हुए अंतिम अधिकार कलेक्टरों को सौंपे हैं। जिसके तहत कलेक्टर अपने क्षेत्रों में कोविड से सावधानी हेतु आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर सकते हैं।
पढ़िए पूरी खबर-
कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सामाजिक प्रशासनिक और व्यक्तिगत स्तर पर सतर्कता आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शासकीय कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। वहीं बैंकों को लेकर दिशानिर्देश भी हैं जिसमें बताया गया है कि बैंक न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों का उपयोग किया जाएगा,किसी भी स्थिति में बैंक के भीतर अधिकतम पाँच ग्राहक ही प्रवेश करेंगे। वहीं यह निर्देश भी हैं कि बैंक प्रबंधन कर्मचारियों के लिए सामूहिक आवागमन हेतु कोई वाहन व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराएगा।
नागरिकों की सुविधा के लिए उचित मुल्य की दुकानें,आटा चक्की, ठेले पर सब्ज़ी फल बिक्री करने वाले,स्थाई दुकानों या कि स्थानों पर फल सब्ज़ी दूध ब्रेड चिकन मटन मछली अंडा बिक्री करने वाले इन सभी को सुबह छ से बारह बजे के बीच अनुमति रहेगी।
इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार के सभी कार्यालयों को बंद किया जा रहा है, और ज़िला अथवा डिवीजन स्तर के प्रमुखों के कार्याल यदि खुले भी रहेंगे तो वहाँ आम नागरिकों को प्रवेश पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी। इनमें पुलिस थाना और चौकी भी शामिल है, यदि आम नागरिक यहाँ प्रवेश करना चाहते हैं तो कार्यालय प्रमुख की अनुमति अनिवार्य होगी।
अख़बार बाँटने वाले हॉकर और घर घर दूध बाँटने वालों को सुबह साढ़े पाँच से साढ़े नौ बजे तक की अनुमति होगी।दूध बेचने के लिए शाम छ से सात बजे तक अतिरिक्त अनुमति होगी ।
नागरिकों को यथासंभव घर पर रहना है और अति अनिवार्य स्थिति में ही घर से बाहर निकलना है, वह भी तब जबकि उन्होंने मास्क पहने हो और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा हो।







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