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रेत के अवैध परिवहन में वाहन मालिकों को 53 हजार रूपये का अर्थदण्ड

रेत के अवैध परिवहन में वाहन मालिकों को 53 हजार रूपये का अर्थदण्ड
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उत्तर बस्तर कांकेर। चारामा तहसील के ग्राम मचांदुर स्थित रेत खदान से दो हाईवा वाहनों से रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने के प्रकरण में, कलेक्टर ने हाईवा मालिकों को 26 हजार 500 रूपये के मान से 53 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। कलेक्टर चन्दन कुमार ने चेतावनी दी कि उक्त वाहन के माध्यम से यदि पुन: अवैध रूप से रेत खनिज का परिवहन करते पाया जाता है, तो वाहन को राजसात करने की कार्यवाही की जाएगी।

 
खनिज अधिकारी कांकेर ने 6 नवंबर को ग्राम मचांदुर में हाईवा वाहन क्रमांक सीजी-08 ए.सी.6966 के माध्यम से वाहन चालक मुकेश कुमार साहू, निवासी राजनांदगांव, सोमजी ने10 घनमीटर और हाईवा वाहन क्रमांक सीजी-08, ए.जे. 6436 के माध्यम से वाहन चालक सुखेन्द्र ठाकुर, निवासी सेमरा दैहान घुमका ने रेत का अवैध रूप से परिवहन करते पाए जाने पर वाहन को जप्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया।
 
 
वाहन स्वामी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। प्रकरण में खनिज निरीक्षक कांकेर के प्रतिवेदन और वाहन स्वामी के प्रस्तुत जवाब के आधार पर प्रत्येक वाहन स्वामी को 25 हजार रूपये का अर्थदण्ड, खनिज का बाजार मूल्य 1500 रूपये कुल 26 हजार 500 रूपये से दण्डित किया गया है।
 
 
इस प्रकार रेत के अवैध परिवहन के दो प्रकरण में कलेक्टर श्री चन्दन कुमार ने वाहन मालिकों को 53 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उन्हें भविष्य में इसका पुनरावृत्ति नहीं करने की हिदायत दी गई है, अन्यथा अवैध रूप से रेत परिवहन करते पाए जाने पर वाहन को राजसात करने की चेतावनी भी दी गई है।
 


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