किसी भी थाने में पीड़िता की शिकायत पर दर्ज होगी एफआईआर: सरोज पांडे
रायपुर। राज्य सभा संसद सरोज पांडे ने आज आयोजित पत्रकार वार्ता में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और अनाचार को लेकर केंद्र की नई एडवाइजरी के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोक सभा सांसद मोहन मांडवी के बयान को विपक्षी पार्टी तोड़-मरोड़ कर पेश कर रही है।
सुश्री पांडे ने बताया कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और अनाचार को लेकर केंद्र ने एडवाइजरी जारी की है। आमतौर देखा गया है की कई मामलों पर रिपोर्ट लिखने में आनाकानी की जाती है, और क्षेत्राधिकार में नहीं होने की वजह से रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। केंद्र सरकार ने इन कमियों को दूर करने के लिए और उस पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए एडवाइजरी जारी की है।
इसके अनुसार बलात्कार की शिकायत पर एफआईआर तुरंत दर्ज की जाएगी। इस एडवाइजरी के तहत पीड़िता किसी भी पास के थाने में अगर पहुंच रही है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो वहां पीड़िता की एफआईआर निश्चित ही लिखी जाएगी। और अगर नहीं लिखी गई, तो जो भी अधिकारी होगा उस संबंधित अधिकारी को दंडित किया जाएगा। इससे पहले अधिकारियों को दंडित करने का प्रावधान नहीं होता था।
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इसके साथ ही एफआईआर के केस की जांच 2 महीना के समय सीमा में को पूर्ण करके उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा घटना घटने के बाद 24 घंटे के भीतर पीड़िता की मेडिकल जांच कराना अनिवार्य होगा। उस क्षेत्र का जो भी अधिकारी होगा उसकी यह ड्यूटी होगी कि 24 घंटे के भीतर पीड़िता का मेडिकल जांच करवाएं। यह एडवाइजरी सभी राज्यों में लागू की जाएगी।
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मोहन मंडावी के बयान पर सरोज पांडे का कह कि उनके बयान में उनके बोले हुए शब्दों का हेरफेर हुआ है, इसलिए उनसे ही इस विषय पर स्पष्टता के साथ पूछा जाना चाहिए।




