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देर रात थाने के भीतर हुडदंगी,ASI से दुर्व्यवहार,फटी वर्दी,देखिए क्या है मामला!

देर रात थाने के भीतर हुडदंगी,ASI से दुर्व्यवहार,फटी वर्दी,देखिए क्या है मामला!
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 रायपुर  :- राजधानी रायपुर के रिंग रोड हीरापुर स्थित साई ढाबे में गुरुवार आधी रात विवाद के बाद एक पक्ष भागते हुए रिपोर्ट लिखाने आमानाका थाने में घुसा, तो दूसरे पक्ष के लोग भी वहां पहुंच गए और पुलिस के सामने ही गाली-गलौज और मारपीट होने लगी। पुलिस वालों ने बीच बचाव किया तो उनके साथ भी धक्का-मुक्की की गई। धक्का-मुक्की के दौरान एक एएसआई रेलिंग से टकराकर घायल हो गए और उनकी वर्दी भी फट गई। जवानों को भी मामूली चोटें आई। रात को 12.30 बजे कंट्रोल रूम से आमानाका थाने में हंगामे की सूचना वायरलेस सेट पर गुंजते ही हड़कंप मच गया। एएसपी कीर्तन राठौर, सीएसपी आजाद चौक आईपीएस अमन झा समेत कई थानेदार अतिरिक्त बल लेकर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। रात में ही पुलिस ने थाने में मारपीट, उपद्र, शासकीय कार्य मे बाधा डालने के आरोप में हीरापुर निवासी युवकों और दूसरे पक्ष के ढाबा संचालन से जुड़े लोगों के खिलाफ जुर्म दर्ज करके छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है… गिरफ्तार आरोपियों में हीरापुर वीरसावरकर नगर निवासी हर्षदीप राजपूत, आकाश जांगड़े, राधे यदु, संजू यदु तथा दूसरे पक्ष के साई ढाबा चलाने वाले अनुज शाह व प्रवीण सरोज शामिल हैं।

हंगामा इतना कंट्रोल रूम से मांगना पड़ा मदद,,,,

रात एक बजे तक खुद एएसपी व सीएसपी थाने में डटे रहे। चर्चा है कि एक पक्ष के आरोपियों को हिन्दूवादी संगठन से जुड़ा बताते हुए पुलिस पर काफी दबाव बनाया गया। लेकिन पुलिस स्टाफ की नाराजगी को देखते हुए थाने में पदस्थ asi कि ओर से fir दर्ज करने के निर्देश दिए गए। एएसआई रमेश चंद्र यादव की रिपोर्ट पर हर्षदीप राजपूत, आकाश जांगड़े, राधे यदु, संजय यदु के अलावा प्रवीण सरोज, अनुज शाह एवं अन्य लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने, पुलिस वालों से गाली-गलौज करके धक्का-मुक्की करने के आरोप में धारा 296, 132, 191(2) के तहत जुर्म दर्ज किया गया है। एफआईआर में यह भी जिक्र किया गया है कि ढाबे के लोग भागते हुए आधी रात को थाने में आए और अपनी शिकायत बता ही रहे थे कि उनके पीछे आधा दर्जन भर लोग थाने मे घुस गए.

दोनों पक्ष की रिपोर्ट में अलग-अलग बातें….

ढाबा संचालक अनुज शाह निवासी टाटीबंध की ओर में हर्षदीप राजपूत, आकाश जांगड़े एवं राधे यदु व अन्य के खिलाफ गाली-गलौज, मारपीट के आरोप में धारा 11512 296, 3(5), 351(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किय है। ढाबा संचालक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कार से गुरुवार रात 12.30 बजे ढाबे में आये चार-पांच आरोपियों नें सिगरेट व पानी की बोतल खरीदी। पैसा मांगने पर कहा कि हम लोग बजरंग दल के हैं. पैसा नहीं देंगे और ढाबे से बाहर ले जाकर मारपीट की। जबकि ढाबा संचालन से जुड़े लोगो के खिलाफ टाटीबंध निवासी अजय यदु ने रिपोर्ट लिखाया कि ढाबे में वह पानी की बोतल लेने गया था। खुली बोतल देने का विरोध किया तो ढाबा संचालक अनुज शाह एवं अन्य कर्मियों ने गाली-गलौज करके मारपीट की..पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 115(2) 296, 3(5), 351(2) के तहत जुर्म दर्ज किया है।



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