छत्तीसगढ़ में एमएसपी से कम खरीदी पर कार्यवाही जैसा कोई प्रावधान नहीं : भूपेश बघेल
रायपुर | छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एमएसपी से कम खरीदी पर कार्यवाही जैसे प्रावधान पर साफ किया है कि ऐसा कोई प्रावधान छत्तीसगढ़ में नहीं किया जा सकता। मंगलवार 27 अक्टूबर को विधानसभा में पूरी चर्चा हो गई। उसके बाद भी लोग समझ नहीं पाए।
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मुख्यमंत्री श्री बघेल बुधवार को जगदलपुर रवाना होने से पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि देश में संघीय व्यवस्था है लोकसभा में संसद में जो कानून पास हो जाता है। ऐसे विषय जिसमें केंद्र भी कानून बनाता राज्य में बनाता है तो उसमें केंद्र का कानून ही चलता है। इस बात को हम भली भांति जानते हैं। इसलिए हम जो विधेयक लाये है वो मंडी एक्ट में संशोधन है। भारत सरकार के बनाए हुए कानून को हम टच नहीं कर रहे हैं।
हमारी कोशिश है कि हमारे किसानों को कोई तकलीफ ना हो। इसलिए प्रावधान किए गए हैं किसानों को कोई घाटा ना हो। जैसे पहले चिटफंड कंपनियां काम करती थी छत्तीसगढ़ के लोगों को लुभा कर पैसा जमा करा दी है। आज वह लोग पैसे के लिए दर-दर भटक रहे हैं ऐसी स्थिति ना हो अब वह हम होने नहीं देंगे। इसलिए इस मंडी एक्ट को बनाये हैं।




