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मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन, ठेलों पर स्वल्पाहार कराने वालों पर लगाया अर्थदण्ड

मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन, ठेलों पर स्वल्पाहार कराने वालों पर लगाया अर्थदण्ड
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कोरबा। नगर निगम कोरबा के राजस्व अमले ने बुधवारी बाजार में स्वल्पाहार ठिकानों, ठेला गुमठी सहित सब्जी मार्केट का सघन रूप से निरीक्षण किया तथा ग्राहकों को ठेलों पर स्वल्पाहार कराने वाले ठेला संचालकों पर कार्यवाही करते हुए उन्हें अर्थदण्ड लगाया, उन्हें कड़ी हिदायत दी कि ग्राहकों को स्वल्पाहार व खाद्य सामग्री पैक करके दें, ठेले पर स्वल्पाहार न कराएं अन्यथा और अधिक कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही सब्जी विक्रेताओं द्वारा मास्क न लगाने तथा उनके द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन किए जाने आदि पर भी अर्थदण्ड लगाया गया।  
 
 
नोवल कोरोना वायरस का संक्रमण रोकना तथा उसे खत्म करना आज विश्व की सबसे बड़ी चुनौती है, शासन प्रशासन ने इसके लिए सभी जरूरी कदम शुरू से ही उठाएं हैं किन्तु कोरोना के प्रति सावधानी तथा लोगों की इसके प्रति निरंतर जागरूकता बहुत जरूरी है। कोविड-19 के संक्रमण केे प्रसार को रोकने एवं नियंत्रण हेतु आवश्यक है कि कोविड-19 के प्रोटोकाल का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए किन्तु देखने में आ रहा है कि लोग खानपान के ठेलों, गुमठियों, स्वल्पाहार ठिकानों, चौपाटी आदि में पहुंचकर स्वल्पाहार सामग्री लेते हैं तथा वहीं पर खुले में खाते हैं, जिसके लिए वे अपना मास्क उतारते हैं, साथ ही वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन भी होता है, इससे संक्रमण को बढ़ावा मिलता है।
 
 
आयुक्त श्री एस.जयवर्धन ने निगम के जोन अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे गुमठी, ठेले, स्वल्पाहार ठिकानों के संचालकों को कड़ी हिदायत दें कि वे ग्राहकों को पैक कर स्वल्पाहार सामग्री दें तथा उन्हें घर ले जाकर सेवन करने को कहें, यदि दुकानदारों द्वारा इसका उल्लंघन कर लोगों को खुले में स्वल्पाहार कराया जाता है तो अर्थदण्ड के साथ ही गुमास्ता अनुमति, लायसेंस निरस्त करने की कार्यवाही करें। इसी प्रकार खुले में पान, गुटका, सिगरेट का सेवन करने व सड़कों पर थूंकने वालों पर भी कार्यवाही करें।
 
 
इसी कड़ी में निगम के अमले ने आज बुधवारी बाजार पहुंचकर निरीक्षण किया तथा अनेक ठेलों स्वल्पाहार ठिकानों पर ग्राहकों को स्वल्पाहार कराते हुए पाया। इसके साथ ही ठेला संचालकों, सब्जी विक्रेताओं द्वारा बिना मास्क पहने व्यवसाय का संचालन किया जा रहा था, ठेलों एवं दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन भी हो रहा था, जिस पर निगम अमले ने ठेला संचालकों, सब्जी विक्रेताओं तथा अन्य व्यवसायियों पर कार्यवाही करते हुए 1100 रूपये का अर्थदण्ड लगाया। इसके साथ ही आज निगम के विभिन्न जोनांतर्गत निगम अमले ने कार्यवाही करते हुए मास्क न लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर 900 रूपये का अर्थदण्ड लगाया।  
 
 
वितरित किए गए जनजागरूकता पम्पलेट- इस दौरान निगम के अमले ने ठेला संचालकों व वहां पर उपस्थित ग्राहकों को कोविड-19 के प्रति जागरूकता लाने, आवश्यक सावधानियां बरतने संबंधी अपील के पम्पलेट वितरित किए तथा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु बार-बार साबुन से हाथ धोने, सेनेटाईजर का उपयोग करने, अनिवार्य रूप से मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने सहित अन्य आवश्यक सावधानियों को अपनाने का संदेश पम्पलेट के माध्यम से किया गया। 

 
निगम क्षेत्र में 919 एक्टिव होम आईसोलेट, 2173 आईसोलेशन से डिस्चार्ज- नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत सभी 08 जोन के अंतर्गत कोविड-19 के बिना लक्षण या कम लक्षण वाले 919 मरीज एक्टिव होम आईसोलेट हैं, वहीं 2173 व्यक्तियों को होम आईसोलेशन से डिस्चार्ज किया जा चुका है। नगर निगम कोरबा के अमले एवं निरीक्षण दल के सदस्यों द्वारा निरंतर होम आईसोलेट मरीजों की सतत निगरानी की जा रही है तथा होम आईसोलेशन की पात्रता रखने वाले नए कोविड-19 के मरीजों को होम आईसोलेशन कराने, उनके घरों में स्टीकर लगाने, उन्हें दवाईयों का किट उपलब्ध कराने सहित अन्य आवश्यक दायित्वों का सजगतापूर्वक निवर्हन निगम अमले द्वारा किया जा रहा है।


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