सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की अमित जोगी की याचिका, हाई कोर्ट जाने के दिए निर्देश
रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने अमित जोगी द्वारा दायर याचिका को एससी /एसटी स्टेटस 2013 में संशोधन को चुनौती देते हुए दायर की गई याचिका पर सुनवाई की। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर मामले को वापस लेने और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष इस मुद्दे को उठाने की स्वतंत्रता के साथ विभाजन को खारिज कर दिया, जहां एक ही याचिका ऋचा जोगी द्वारा दायर की गई।


जानकारी के अनुसार शासन की ओर से अधिवक्ता राजीव शर्मा ने कोर्ट को बताया कि ऐसी ही एक याचिका अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी ने हाई कोर्ट में लगाई है। इसके अलावा अमित जिगी कई बार अपनी जाति को लेकर लेकर कोर्ट आते रहते है, जिसके कारण शासन का निर्णय प्रभावित होता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अमित जोगी से पूछा कि वे हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते। इसके बाद अमित ने अपनी याचिका वापस ले ली। ज्ञातव्य है कि अमित जोगी ने अपनी याचिका में राज्य शासन के जाति छानबीन समिति के नियम में संशोधन को चुनौती दी थी। इसकी सुनवाई तीन जजों की बैंच ने की।
मुझे चुनाव लड़ने से रोकने के लिए को @bhupeshbaghel सरकार ने रातों रात ग़ैर क़ानूनी संशोधन पारित किए थे।उसके विरुद्ध मैं सर्वोच्च न्यायालय इसलिए गया था क्योंकि उच्च न्यायालय अवकाश में था और दो न्यायाधीशों ने मेरे प्रकरण की सुनवाई से खुद को पृथक कर लिया था।अब वैसी स्थिति नहीं है।
— Amit Ajit Jogi (@amitjogi) November 18, 2020




