केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की चुनावी गाइडलाइन, पढ़ें पूरी खबर
भोपाल | मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए राजनेताओ पर अब भीड़ कम रखने का दबाव नही होगा । केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन चुनाव वाले इलाकों के लिए जारी की गई है। जहां पर अभी चुनाव होने वाले हैं।
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गाइडलाइन मे किसी भी चुनावी आयोजन मे आयोजक पर यह जिम्मेदारी होगी कि गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराए वही बंद कमरे में होने वाली बैथक मे हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही रहने की अनुमति दी गई है । हालाकि यह संख्या 200 से ज्यादा नहीं हो सकती है। मंत्रालय ने चुनावी सभा में सभी को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा। सभा मे पहुचने वाले सभी लोगो की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और हैंड वॉश और सैनिटाइजर अनिवार्य रहेगा। गाइडलाइन मे खुले इलाकों में ग्राउंड के आकार के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को एकत्रित किया जा सकता है।
मप्र गृह विभाग ने जारी किये नये दिशा-निर्देश
केंद्रीय गृह मंत्रालय दवारा जारी चुनावी गाइडलाइन के बाद प्रदेश के ग्रह विभाग ने नये दिशा-निर्देश जारी किए है अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि जिला प्रशासन की अनुमति से खुले मैदान में 100 से अधिक संख्या में जनसमूह के राजनैतिक कार्यक्रम फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजेशन और थर्मल स्केनिंग की व्यवस्थाओं के पालन की शर्तों के साथ आयोजित हो सकेंगे। आयोजकों को जिला प्रशासन के समक्ष लिखित आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसमें कार्यक्रम की तिथि, समय, स्थान एवं संभावित जनसमूह की संख्या का उल्लेख करना जरूरी होगा। कार्यक्रम की वीडियोग्राफी आयोजकों को कार्यक्रम समाप्ति के 48 घंटो में प्रशासन को उपलब्ध करानी होगी।




