एक्सीडेंट में मौत पर एक करोड़ का मिलेगा मुआवजे जिला अदालत ने दिए आदेश....
भोपाल : निजी कंपनी में कार्यरत कर्मचारी की मौत के मामले में जिला अदालत ने मृतक के परिजनों को एक करोड़ एक लाख 19 हजार रुपए की मुआवजा राशि देने के आदेश दिए हैं। यह राशि 30 अप्रैल 2019 से छह प्रतिशत ब्याज सहित एक्सीडेंट करने वाली कार के मालिक, कार के चालक और इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को देनी होगी। अदालत में मृतक के परिजनों की ओर से एडवोकेट आरके हिंगोरानी और सनी हिंगोरानी द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई के बाद अपर जिला न्यायाधीश रश्मि मिश्रा की अदालत ने यह आदेश दिए हैं।
एडवोकेट सनी हिंगोरानी ने बताया कि एक निजी कंपनी में कार्यरत संकेत पालीवाल सात जुलाई 2018 को दोपहर दो बजे अपने घर से मोटरसाइकिल से अपने ऑफिस जा रहे थे। सकलेचा अस्पताल के पास मिसरोद-होशंगाबाद रोड पर कार के चालक ने तेजी और लापरवाही से कार चलाते हुए पीछे से उनकी बाइक को टक्कर मर दी थी। इससे संकेत पालीवाल की दर्दनाक मौत हो गई थी।







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