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महापौर बनने से पहले बनना पड़ेगा पार्षद छत्तीसगढ़ सरकार करने जा रही है बदलाव

महापौर बनने से पहले बनना पड़ेगा पार्षद छत्तीसगढ़ सरकार करने जा रही है बदलाव
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 रायपुर। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में अध्यक्ष और महापौर का चयन अब अप्रत्यक्ष प्रणाली से हो सकता है।

अप्रत्यक्ष मतलब निर्वाचित  पार्षद अब महापौर का  चयन करेंगे। जिससे पार्षदों की पूछ परख बढ़ जाएगी और बड़े बड़े दिग्गज इस बार पार्षद चुनाव में अपने हाथ आजमाएंगे

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस संबंध में एक दो दिन में मंत्रीमंडलीय उपसमिति के गठन की संभावना। इस कमेटी की सिफारिश पर कैबिनेट में मंजूरी लेने के बाद राज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजी जाएगी।मध्यप्रदेश की तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ भी नगरीय निकाय चुनाव एक्ट में बदलाव लाने की तैयारी में है।

अगर ऐसा होता है तो मध्यप्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी महापौर, पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव पार्षद कर सकेंगे।

जानकारी के मुताबिक अधिकारियों का एक दल जल्द ही एमपी भी रवाना होने वाला है, जो वहां एक्ट में बदलाव की बारीकियों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी।


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