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राजधानी में चालान को लेकर नया नियम लागू, यात्रा एवं परिवहन के नियमों का उल्लंघन करने पर रिन्यु नहीं होगा लाइसेंस

राजधानी में चालान को लेकर नया नियम लागू, यात्रा एवं परिवहन के नियमों का उल्लंघन करने पर रिन्यु नहीं होगा लाइसेंस
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ई दिल्ली | मोटर-वाहन कानून में एक और संशोधन होने जा रहा है। संशोधन के तहत यात्रा एवं परिवहन के नियमों का उल्लंघन करने पर अगर आपका चालान कटता है और चालान का भुगतान करने के लिए आपको 60 दिन का वक्त मिलेगा। अगर इस तय समय-सीमा में अगर वाहन मालिक जुर्माने की रकम भुगतान नहीं करते हैं तो उनके लाइसेंस या वाहन के रजिस्ट्रेशन को रीन्यू नहीं किया जाएगा। ड्राफ्ट रूल्स में कहा गया है कि यदि तय समय सीमा के भीतर वाहन का चालान या जुर्माना अदा नहीं किया जाता है तो यातायात पुलिस या परिवहन विभाग संबंधित लाइसेंस या वाहन से जुड़े कई कार्य नहीं करेंगे। हालांकि, परिवहन प्राधिकरण को ऐसे वाहनों की परमिट, फिटनेस और टैक्स संबंधी कार्यों को करने की अनुमति होगी।

इसका मतलब यह है कि यदि किसी वाहन का चालान समयसीमा के भीतर जमा नहीं हुआ है तो उसके रजिस्ट्रेशन संबंधी कोई कार्य नहीं हो पाएगा। साथ ही लाइसेंस संबंधी कार्यों पर भी रोक रहेगी। परिवहन अधिकारियों को हालांकि वाहन के परमिट, फिटनेस और टैक्स से जुड़े आवेदनों को निपटाने की मंजूरी होगी। अगर किसी व्यक्ति ने चालान की रकम जमा नहीं की है और वह दोबारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते पकड़ा जाता है तो उसे पहले से अधिक जुर्माना देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये सभी नियम कंपाउंडेबल अपराधों पर लागू होंगे। 
 

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